इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो अलग-अलग धर्मों के बालिग लड़के और लड़की के प्रेम विवाह मामले में अहम फैसला सुनाया हैं. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले प्रियंका खरवार ने मुस्लिम धर्म अपनाया था. आलिया बनकर सलामत अंसारी से निकाह किया था. पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि, अपनी मर्जी से दो बालिग शादी कर सकते हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रियंका उर्फ आलिया और सलामत की शादी को वैध माना हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि, दो युवाओं को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है. कानून दो बालिग व्यक्तियों को एक साथ रहने की इजाजत देता हैं. चाहे वे समान या विपरीत जाति के ही क्यों न हों. कोर्ट ने कहा कि, उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यक्ति या परिवार दखल नहीं दे सकता हैं. यहां तक कि राज्य भी दो बालिग लोगों के संबंध को लेकर आपत्ति नहीं कर सकता हैं.
क्या था मामला
सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी. दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ 19 अगस्त 2019 को शादी की और शादी के बाद प्रियंका खरवार मुस्लिम धर्म अपनाकर अब आलिया बन गई है. प्रियंका के पिता ने इस मामले में विष्णुपुरा थाने में बेटी के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत फरियाद दर्ज करवाई थी.