उत्तर प्रदेश में आज से लव जिहाद कानून लागू हो गया हैं. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान एलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा. यूपी की कैबिनेट ने 24 नवंबर को गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दी थी. सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है.
शादी के लिए धर्मांतरण रोकने विधेयक में प्रावधान है कि लालच, झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा.