Uttar Pradesh Exclusive > उत्तर प्रदेश > बरेली में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज, जबरन धर्मांतरण करने का दबाण बनाने का आरोप

बरेली में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज, जबरन धर्मांतरण करने का दबाण बनाने का आरोप

0
1031

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज कि गई हैं. बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है.

उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली में इसके तहत पहला मामला दर्ज किया गया है. आरोपी पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाण बनाने का आरोप लगाया गया है. आरोपी घर से फरार है.
उबैस नाम के युवक पर लड़की को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है.

उत्तर प्रदेश में आज से लव जिहाद कानून लागू हो गया हैं. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दे दी हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान एलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा. यूपी की कैबिनेट ने 24 नवंबर को गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दी थी. सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है.शादी के लिए धर्मांतरण रोकने विधेयक में प्रावधान है कि लालच, झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा.